जालंधर (पंजाब दैनिक न्यूज़) गत दिनों जालंधर के जोशी अस्पताल ने गैर-कानूनी ढंग से अवैध बेसमेंट का निर्माण किया था, जिसके चलते आस-पास के घरों की दीवारों में दरार आ गई थी। मामला काफी गर्मा गया था जोशी हॉस्पिटल द्वारा बेसमेंट खोदने व उससे आसपास के इलाके के लोगों के घरों में हुए नुकसान के मामले को विधायक रमन अरोड़ा ने प्रमुखता से उठाया। जिसकी शिकायत के बाद जोशी हॉस्पिटल प्रबंधन के डॉ.मुकेश जोशी पुत्र तिलक राज, नीलम जोशी पत्नी मुकेश जोशी व अनुज जोशी पुत्र मुकेश जोशी पर माइनिंग एक्ट के सेक्शन 21 के अतिरिक्त IPC की धारा 447 व 427 अधीन थाना – 2 में FIR दर्ज कर ली गई है। एफ आई आर दर्ज होने के बाद डॉ. जोशी से संपर्क करना चाहता हूं संपर्क नहीं हो सका I