(पंजाब दैनिक न्यूज़) उत्तर प्रदेश में जहां विधान सभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दल भरपूर तैयारियों में लगे हुए हैं तो वहीं चुनाव आयोग ने चुनावों को सही ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली है. दरअसल चुनाव आयोग किसी भी तरह के एग्जिट पोल को लेकर बेहद गंभीर है और उसने इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है साथ ही इसका उल्लंघन करने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है.राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए UP में एग्जिट पोल पर बैन लगा दिया है. ये बैन 10 फरवरी को सुबह 7 बजे से 7 मार्च को शाम तक 6:30 बजे तक जारी रहेगा. प्रिंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसी भी तरह का एग्जिट पोल नहीं चलाया जाएगा. इसका उल्लंघन करने वाले को 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा. यानी कि पहले चरण की सुबह से अंतिम चरण की वोटिंग समाप्त होने तक एग्जिट पोल के दिखाए जाने पर प्रतिबंध लगा रहेगा.
सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार मांग कर रहे थे कि ओपिनियन पोल पर रोक लग जानी चाहिए. वे मान रहे थे कि इससे मतदाता प्रभावित हो सकते हैं. अब एक निर्धारित समय के लिए निर्वाचन आयोग ने UP चुनाव के एग्जिट पोल पर बैन लगा दिया है. नोटिस में निर्वाचन आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया है कि मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या फिर सर्वेक्षण के परिणामों दिखाना वर्जित रहेगा. यूपी में 7 चरणों में वोटिंग होनी है. पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को होगी, वहीं आखिरी चरण के लिए 7 मार्च को वोट पड़ेंगे. नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे. यूपी के अलावा उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर के नतीजे भी 10 मार्च को ही सामने आएंगे.
