जालंधर Punjab Dainik News ) ऑपरेशन ब्लूस्टार की 39वीं बरसी को लेक जिला मैजिस्ट्रेट दीप शिखा ने जिले में 2 जून से लेकर 10 जून तक धारा 144 लागू करने का फैसला किया है। यह फैसला जिलें में लॉ एंड ऑर्डर और शांति को बनाए रखने के लिए किया गया है।जिला मैजिस्ट्रैट ने यह भी आदेश दिए हैं कि इस बीच तेजधार हथियार, पिस्तौल, असलाह लाइसैंस सहित अन्य हथियारों को चलाने की मनाही के आदेश भी जारी किए गए है।दरअसल 1 जून से 7 जून तक घल्लू घारे का सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान शहर में कई जत्थेबंदियों के द्वारा धार्मिक प्रोग्राम करवाए जा रहे है। जिसमें कुछ शरारती अनंसर अमन कानून को भंग कर सकते है। इसलिए ही जिला मैजिस्ट्रेट ने यह आदेश जारी किए हैं।
