


ऊना,17 मार्च (पंजाब दैनिक न्यूज़ ) माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में चैत्र नवरात्र मेला 22 से 30 मार्च तक आयोजित होगा । चिंतपूर्णी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष व उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने मेला आयोजन से संबंधित तैयारियों की समीक्षा करते हुए बताया कि एसडीएम अंब मेला अधिकारी होंगे, जबकि डीएसपी अंब को पुलिस मेला अधिकारी नियुक्त किया गया है। मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए मेला क्षेत्र को चार सैक्टर में बांटा जाएगा तथा लगभग 400 पुलिस व होमगार्ड जवान तैनात किए जाएंगे। मेले के दौरान मंदिर व मेला परिसर में सीसीटीवी कैमरों का समुचित उपयोग किया जाएगा ताकि असामाजिक तत्वों के जरिए होने वाली अप्रिय घटनाओं को रोका जा सके। उपायुक्त ऊना ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत मेला अवधि के दौरान मंदिर में नारियल ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उपायुक्त ऊना ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत मेला अवधि के दौरान मंदिर में नारियल ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नारियल मंदिर के मुख्य गेट से पहले डीएफएमडी के स्थान पर लाईन में ही यात्रियों से जमा कर लिए जाएंगे। इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए दर्शन पर्ची अनिवार्य होगी तथा यह पर्ची बाबा श्री माईदास सदन, नया बस अड्डा तथा शंभू बैरियर से प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं को आपातकालीन चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने को चिंतपूर्णी अस्पताल में 24 घंटे सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग तथा आयुर्वेद विभाग द्वारा एक-एक अतिरिक्त मेडिकल पोस्ट भी स्थापित की जाएगी जहां पर श्रद्धालुओं को आवश्यकता के अनुसार उपचार प्रदान किया जाएगा। उन्होंने मेले के दौरान श्रद्धालुओं को स्वच्छ व साफ-सुथरा पेयजल मुहैया करवाने के निर्देश दिए। उपायुक्त ऊना ने बताया कि मेले के दौरान लंगर लगाने के लिए लंगर कमेटी से अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके लिए 10 हज़ार रूपये फीस निर्धारित की गई है। इसके अलावा लंगर आयोजकों को लंगर कमेटी द्वारा स्वच्छता व सड़क सुरक्षा सहित सभी निर्धारित नियमों का पालन करना होगा अन्यथा उन्हें लंगर के लिए जारी किए गए परमिट रद्द किए जा सकते हैं। लंगर का आयोजन सड़क से निर्धारित दूरी पर किया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को आवाजाही तथा यातायात में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उपायुक्त ने बताया कि माता श्री चिंतपूर्णी में भिक्षावृति पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

