चंडीगढ़ ( पंजाब दैनिक न्यूज़ ) अब आपको किसी दूसरे राज्य जाने पर अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर बदलवाने की जरूरत नहीं है। जो रजिस्ट्रेशन एक बार मिलेगा वाहन की पूरी आयु सीमा तक वही नंबर रहेगा। यह सब होगा भारत सीरीज नंबरों के साथ। चंडीगढ़ में भारत (BH) सीरीज के नंबरों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। रजिस्ट्रिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी (आरएलए) ने बीएच सीरीज के नंबरों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। कई लोगों को ऐसे नंबर जारी भी किए जा चुके हैं।
जानिए किसको मिलेगा इस सीरीज का नंबर
इस सीरजी का रजिस्ट्रेशन नंबर हर किसी के लिए नहीं है। यह नंबर केवल उन्हीं को मिलेगा जो गवर्नमेंट सर्विस में हैं और उनका ट्रांसफर किसी दूसरे राज्य में भी हो सकता है। उन्हें अपने ऑफिशियल आईडी कार्ड की कॉपी देनी होगी। साथ ही उन प्राइवेट सेक्टर के इंप्लाइज को भी यह नंबर मिलेगा जिनके ऑफिस चार या इससे अधिक दूसरे राज्यों में हैं। इसके लिए फार्म-60 वर्किंग सर्टिफिकेट देना अनिवार्य होगा। ऑनरशिप के आधार पर केवल निजी तौर पर नया नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल खरीदने पर बीएच सीरीज का नंबर लिया जा सकता है I
जानिए कैसे बनती है बीएच सीरीज
इस सीरीज में सबसे पहले दो अंकों में वर्ष दिया जाता है। इसको बाद बीएच यानी सीरीज का कोड होता है। उसके बाद 0001-9999 तक कोई भी नंबर होगा। अंत में दो अल्फाबेट होंगे। इसमें आई और ओ अल्फाबेट को छोड़कर बाकी का इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए YYBH####XX यानी अगर वाहन 2022 में रजिस्ट्रेशन होता है तो इसमें नंबर – 22BH4321CB हो सकता है।