


जालंधर, 23 अक्टूबर पंजाब दैनिक न्यूज़ (मुनीष तोखी) जालंधर जिले के गांव राओवाली में पटाखा मार्केट स्थापित करने के मामले में ग्राम पंचायत द्वारा दायर सिविल मुकदमे पर सुनवाई करते हुए जालंधर की सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत ने 29 अक्टूबर 2026 तक संबंधित जमीन पर पटाखा मार्केट स्थापित करने और संचालित करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। ग्राम पंचायत ने अदालत में गांव के नजदीक रिहायशी मकानों, फैक्ट्रियों और पेट्रोल पंप की मौजूदगी का हवाला देते हुए सुरक्षा संबंधी खतरे जताए थे। पंचायत के अनुसार, इस मामले में ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए प्रशासन को भी शिकायत दी थी।अदालत ने प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन के बाद अंतरिम राहत देते हुए अगली सुनवाई के लिए 29 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है। मामले में अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है।
