चंडीगढ़ (पंजाब दैनिक न्यूज़) पंजाब सरकार ने जालंधर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उप-चुनाव को लेकर कल 10 जुलाई 2024 (बुधवार) को वेतन सहित छुट्टी की घोषणा की है। जारी आदेशों में कहा गया है कि जालंधर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में दुकानों में और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में और कारखाने के श्रमिकों में काम करने वाले मतदाताओं के लिए वेतन सहित छुट्टी की घोषणा की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में दो अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। पंजाब राज्य के सरकारी कार्यालयों/ बोर्डों/निगमों/सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत है, तो उसे अपना मतदाता पहचान पत्र दिखाना होगा।सक्षम प्राधिकारी 10 जुलाई 2024 को इस विशेष अवकाश का लाभ उठाने के पात्र होंगे। यह अवकाश अधिकारी/ कर्मचारी के अवकाश खाते से नहीं काटा जायेगा।
